Non Creamy Layer Certificate

 Non Creamy Layer Certificate - State Non Creamy Layer Certificate

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आज हम इस लेख में Non Creamy Layer Certificate के बारे में पूरी जानकारी लेंगे :


भारत विविध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत वाला देश है। भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय और जातियां सद्भाव में रहती हैं। और इसलिए हमारा सामाजिक ताना-बाना एक जटिल है, फिर भी एक ही समय में अच्छी तरह से एकीकृत है। देश के कुछ क्षेत्रों में वर्ग विभाजन और अलगाव अभी भी मौजूद हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार उन जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों को विशिष्ट लाभ प्रदान करती है जिनका अतीत में शोषण हुआ है। Non Creamy Layer Certificate को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के रूप में भी जाना जाता है।

 यह एक ऐसा दस्तावेज है जो ओबीसी वर्ग के लोगों की मदद कर सकता है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। यहां एक नजर डालते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या है, Non Creamy Layer Certificate कैसे प्राप्त करें आदि।

यह कॉमन सर्विस सेंटर "सेतु सुविधा केंद्र", एसडीओ और सर्किल कार्यालयों में सार्वजनिक सुविधा केंद्रों (पीएफसी) के माध्यम से अपने इलाके में आम नागरिकों के लिए सुलभ है। ग्राम स्तर पर नागरिक "सेतु सुविधा केंद्र" के माध्यम से सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसे ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है|



पात्रता मापदंड - Eligibility Criteria

Non Creamy Layer Certificate के आवेदन के लिए कोण कोण से व्यक्ति पात्र है इसके बारे  में जानते है :

  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. भारत का नागरिक होने के अलावा, आवेदक को ओबीसी श्रेणी (OBC cast ) से संबंधित होना चाहिए।
  3. आवेदक के पास ओबीसी जाती का Cast certificate होना चाहिए जो सम्बंधित व्यक्ति के जिले के सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया हो।
  4. आवेदक के माता-पिता या माता-पिता में से कोई एक केंद्र या राज्य सरकार के ग्रुप सी और डी के तहत काम कर रहा हो।
  5. यदि व्यक्ति केंद्र सरकार के ग्रुप बी के तहत काम करता है और यदि उसके माता-पिता के पास आय का एक स्थिर स्रोत नहीं है, तो वे आवेदन कर सकते हैं।
  6. 8 लाख से अधिक आय वाला कोई भी व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रति वर्ष 8 लाख से कम की कमाई आपको नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है।
  7. यदि पति केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो उसकी पत्नी पात्र है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पत्नी के माता-पिता के पास आय का एक स्थिर स्रोत नहीं होना चाहिए।


नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है? 

Who cannot apply for Non Creamy Layer Certificate?

Non Creamy Layer Certificate के लिए कोण व्यक्ति है जो आवेदन नहीं कर सकते है :

  1. उन जातियों से संबंधित आवेदक जो केंद्र या राज्य सरकार की ओबीसी श्रेणी की सूची में नहीं आते हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जो IPS, IAS, IFS पदनामों का हिस्सा हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते।
  3. यदि माता-पिता केंद्र के समूह बी या सी या राज्य सरकार के समूह 1 के तहत काम करते हैं, तो बच्चे पात्र नहीं हो सकते हैं।
  4. यदि माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख से अधिक है। लेकिन वार्षिक आय की गणना करते समय खेती से होने वाली आय पर विचार नहीं किया जाता है।



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आवश्यक दस्तावेज़ - Required Documents

Non Creamy Layer Certificate आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:


1. 3 साल का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा दिया गया )

2. आधार कार्ड (पिता और पुत्र / पुत्री दोनों)

3. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (पिता और पुत्र / पुत्री दोनों)

4. लड़का/लड़की का जाति प्रमाण पत्र

5. महा नगर पालिका  या पार्षद (नगरसेवक) का निवास प्रमाण पत्र

6. राशन कार्ड (यदि कोई हो तो )

7. फोटो के साथ आवेदक का स्व-घोषणा पत्र



Non Creamy Layer Certificate के लिए कुत्च बात है जो ध्यान में रखी जानी चाहिए , आएये उन्हें भी समज ले : 

There is some thing about Non Creamy Layer Certificate which should be kept in mind, let us also understand them:


आवेदन करने पश्चात् आपको आपकी आय याने इन्कम के आधार पर न्यूनतम 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए Non Creamy Layer Certificate उपलब्ध होगा , जो की केवल राज्य सरकारी कामो के उपयोग में लाया जा सकता है । केंद्र का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट Central Non creamy layer Certificate के नाम से होता है और वह अलग से बनता है जो की केवल केंद्र सरकारी कामो के उपयोग में लाया जा सकता है | यह बात जरुर याद रखने योग्य है की आपके स्टेट और सेंट्रल के जाती का नंबर यह स्टेट नॉन क्रीमी लेयर में अलग और सेंट्रल नॉन क्रीमी लेयर में अलग होता है |


आवेदनकर्ता को पिता फोटो के साथ पिता के नाम से सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भरना होगा। 
किसी भी अन्य तालुका या महाराष्ट्र के किसी भी जिले के जाति प्रमाण पत्र के बावजूद, आप उस तालुका से गैर-आपराधिक परत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं जहां आप आज निवासी हैं। इसके लिए आपको  मूल दस्तावेज जमा करने होंगे ।


आप खुद से खुद का Non Creamy Layer Certificate तभी बनवा सकते जब आपके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो | इस केस में आपको खुद का ३ साल का आय याने इन्कम प्रमाणपत्र बनवाना होगा | और साथ ही साथ आपको "स्वयं पालन पोषण का एक प्रतिज्ञालेख " भी बनवाना होगा | आवेदन करते समय माता और पिता का मृत्य प्रमाणपत्र आपको साथ में जोड़ना होगा |


लेडीज जिनकी शादी हो चुकी हो वह अपने पति के नाम से Non Creamy Layer Certificate नहीं बनवा सकती उनको अपने पिता की आय याने इन्कम देकर अपने पिता के साईड का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हि बनवाना होगा |



Time Limit - समय सीमा 

Non Creamy Layer Certificate प्राप्त करने के लिए 21 से 30 दिनों तक प्रतीक्षा करें।



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वैभव ट्रेडर्स एंड सेतु सुविधा केंद्र , अमरावती
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Vaibhav Mendhe

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