महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कहाँ करें? | विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2022 पुरी जानकारी
Vidhwa Pension Yojna Maharashtra State | विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र राज्य :-
आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से Vidhwa Pension Yojna Maharashtra State 2022 की पूरी जानकारी देखेंगे। इसमें हम सभी सवालों के जवाब देखेंगे जैसे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या हैं, पात्रता क्या है आवश्यक दस्तावेज, कहां और कैसे आवेदन करें।
विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं के लिए शुरू की गई है।
इस महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार 600 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त और पुनर्वासित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ताकि इन गरीब विधवाओं को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और वृद्धावस्था में उनका जीवन सुखमय हो।
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए 23 लाख रुपये का अलग से बजट तैयार किया है।
महिला के पति की मृत्यु के बाद, वह अपना जीवन खुद जी सकती है, जो उसे योजना से मिला है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन है।
राज्य की इच्छुक विधवाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं योजना के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत राज्य की विधवाओं को सरकार द्वारा हर महीने दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य क्या है ?
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं के लिए शुरू की गई है। पति की मृत्यु के बाद महिला को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता और उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है।
विधवा सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई है।
इस महाराष्ट्र विधवा योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को मासिक विधवाएं प्रदान करती है।
600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त और समर्थन दिया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
ताकि इन गरीब विधवाओं को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। और वृद्धावस्था में उनका जीवन सुखमय रहेगा।
पात्रता
आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 21,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभ
इस योजना के तहत राज्य में विधवाओं को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
यदि लाभार्थी महिला के परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं तो परिवार की महिला को 900/- रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।
यदि महिला की केवल बेटियाँ हैं, तो यह लाभ उसकी बेटी की आयु 25 वर्ष या नहीं होने पर भी बनी रहेगी।
सरकार द्वारा विधवा को सीधा भुगतान
कागदपत्रे
- आवेदक महिला का आधार आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)
- पति मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदन कहा करना होगा ?
आवेदन करने के लिए पहले आपको यह जानना होगा की इसकी कोई अधिकृत वेबसाईट नहीं है ।
इसके लिए आपको आपके शहर के तहसील कार्यालय में जाना होगा और संजन गाँधी निराधार योजना विभागसे आवेदन पत्र लेकर आपको आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
एक बार सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको इसे अपने सभी दस्तावेजों और भरे हुए आवेदन के साथ जमा करना होगा।
उसके बाद आपको जिला अधिकारी कार्यालय/तहसीलदार/तलाठी कार्यालय में जाकर संलग्न आवेदन एवं दस्तावेज जमा करना होगा।
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