Maandhan Yojna - Pension Yojnaa - Kisan- Majdur-Vyapari #3000pension

 किसान, मजदुर और व्यापारियों के लिए पेंशन योजना #3000pension

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों , मजदुर वर्ग तथा व्यापारियों  (एसएमएफ) के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह सिर्फ 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना है। मानधन पेंशन योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है।

 किसानों , मजदुर वर्ग तथा व्यापारि मानधन पेंशन योजना #3000pension


पीएम श्रम योगी मानधन योजना PMSYM - 


श्रमिक वर्ग अब केंद्र सरकार की पेंशन के हकदार होंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM  (पीएम श्रम योगी मानधन योजना) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक शानदार कार्यक्रम है, असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले  विक्रेताओं, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और अन्य लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद की जाएगी।

इस योजना के तहत सरकार श्रमिकों को 3000 RS पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप केवल 2 रुपये प्रतिदिन की नाममात्र बचत करते हुए 36,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आपको मासिक रूप से 55 रुपये जमा करने होंगे। जो की आपके बैंक खाते से नियमित रूप से कटेंगे | 55 रुपये PMSYM, PMKMY और PMVMY की न्यूनतम राशी है जो 18 वर्ष के ऊम्र से चालू होती है और 40 वर्ष की आयु के लिए यह राशी ज्यादा होगी | याने आप जितने जल्द योजना चालू करंगे उतना आपको लाभ ज्यादा मिलेगा |

उदाहरण के लिए देखे , यदि आप 18 वर्ष की आयु में प्रति दिन लगभग 2 रुपये की बचत करना शुरू करते हैं, तो आप 40 वर्ष की आयु में 36,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसकी 40 वर्ष की आयु में इस योजना को शुरू करता है, तो उसे 200 रुपये मासिक जमा करने होंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद, आप मासिक 3000 रुपये  पेंशन के हकदार होंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको प्रति वर्ष 3000 रुपये या 36,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। जोकि गारंटी वाली है |



पीएम-किसान मानधन योजना PMKMY और पीएम-व्यापारि मानधन योजना PMVMY की विशेषताएं -
 Features of PM-Kisan Maandhan Yojana PMKMY and PM-Vyapari Maandhan Yojana PMVMY -


  1. यह 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों और व्यापारियों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी है और इसकी मासिक पेंशन रु। उन्हें उनके 60वें जन्मदिन से 3000/- रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  2.  किसानों और व्यापारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख, यानी 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में प्रति माह 55 से 200 रुपये का भुगतान करना होगा, जो सेवानिवृत्ति की उम्र पर निर्भर करता है। पेंशन फंड में सेवानिवृत्ति तक, यानी 60 वर्ष की आयु तक, प्रवेश की उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान।
  3. मासिक बकाया प्रत्येक महीने के उसी दिन पंजीकरण तिथि के रूप में समाप्त हो जाता है, और लाभार्थी तिमाही, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक रूप से अपने बकाया का भुगतान भी कर सकते हैं।
  4. पति/पत्नी भी 3000/- रुपये की एक अलग पेंशन के लिए फंड में अलग योगदान के माध्यम से हकदार हैं।
  5. भारतीय जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी LIC ) पेंशन फंड की प्रशासक होगी और पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी।
  6. यदि व्यवसाय के स्वामी (मालक) की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी मृतक व्यवसाय के स्वामी की आयु तक शेष योगदान का भुगतान कर सकते हैं।
  7. यदि पति/पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा किए गए पूरे योगदान और ब्याज का भुगतान पति या पत्नी को किया जाएगा।
  8. यदि कोई जीवनसाथी नहीं है, तो कुल योगदान और ब्याज का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है।
  9. यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद  किसानों और व्यापारियों  की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। किसान और पति की मृत्यु के बाद, संचित राशि पेंशन फंड में जमा की जाती है।
  10. कम से कम 5 साल के नियमित योगदान के बाद लाभार्थी स्वेच्छा से सिस्टम से वापस ले सकते हैं। प्रस्थान पर, एलआईसी (LIC) पूरी कीमत और वर्तमान बचत बैंक ब्याज वापस कर देगा।
  11. जो किसान भी PMKisan योजना के लाभार्थी हैं, उनके पास इस योजना के लाभों से सीधे अपने योगदान की कटौती करने का विकल्प है।
  12. यदि नियमित योगदान पूरा नहीं किया जाता है, तो लाभार्थी बकाया शुल्क और निर्धारित ब्याज का भुगतान करके योगदान को विनियमित कर सकते हैं। पहले अवैतनिक योगदान से 1 महीने तक, कोई विलंब भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। प्रीमियम के ब्याज मुक्त भुगतान के लिए तीन भुगतान चक्रों की आवश्यकता बढ़ जाएगी।

पात्रता - Eligibility


40 वर्ष से कम आयु (Minimum age 18 up to40) का कोई भी असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी जो किसी भी सरकारी योजना का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में भाग ले सकता है। आपको बताया जाता है कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम होना चाहिए।


आवश्यक दस्तावेज़ - Required Documents


इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बैंक खाते और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


मानधन पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें ?


मानधन पेंशन योजना में नामांकन ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों CSC,  के माध्यम से किया जा सकता है।

पंजीकरण की प्रक्रिया - 

  1. कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक पात्र  को अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या संपर्क विवरण के साथ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र CSC (सीएससी) पर जाना होगा।
  2. सामान्य सेवा केंद्र CSC (सीएससी) में मौजूद ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE - सेंटर चलाने वाला ) आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि, पति या पत्नी और उम्मीदवार के विवरण, मोबाइल फोन नंबर (वैकल्पिक), पता, और कुछ अन्य विवरण दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करेगा। .
  3. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बैंक विवरण दर्ज करना और ग्राहक के बैंक खाते में हर महीने ग्राहक के बैंक खाते से योगदान की राशि को डेबिट करने के लिए एक ऑटो-डेबिट (AUTO - Debit ) आदेश देना शामिल है।
  4. एलआईसी (LIC) इंडिया की ओर से प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई द्वारा अनुरोध किया जाएगा। सीएससी द्वारा समर्थित दस्तावेजों, आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण आदि से बैंक विवरण के मैन्युअल सत्यापन के माध्यम से डेटा का सत्यापन किया जाएगा।
  5. ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया मोबाइल नंबर (OTP) ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  6. सब्सक्राइबर अपने हस्ताक्षर करके ऑनलाइन जेनरेट किए गए पंजीकरण फॉर्म के डेटा को प्रमाणित करेगा।
  7. वीएलई केंद्र चालक हस्ताक्षर किए गए डेबिट के साथ पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी ऑनलाइन रखेगा और बाद में, प्रारंभिक योगदान के ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देगा और एक रसीद जारी करेगा।
  8. इस बिंदु पर, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सिस्टम एक प्रधान मंत्री किसान मानधन पेंशन कार्ड (पीएमकेएमवाई) उत्पन्न करेगा जिसमें एक अद्वितीय पेंशन खाता संख्या प्रमुख रूप से मुद्रित होगी जोकि आपको हरदम आपके साथ रखनी है ।
  9. पंजीकरण प्रक्रिया और प्रारंभिक योगदान के भुगतान के अंत में, एक पंजीकरण फॉर्म तैयार किया जाएगा और ग्राहक द्वारा उनके बैंक खातों के माध्यम से उनकी पीएम किसान सेवाओं के ऑटो-डेबिट के लिए किसानों की सहमति प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे।
  10. सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए श्रम मंत्रालय, एलआईसी और ईपीएफओ के कार्यालयों को श्रमिक सुविधा केंद्र के रूप में नामित किया है , जो ग्राहकों के हतो के लिए बनायीं गायी है । कार्यकर्ता यहां क्लिक करके इस पहल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


Contribution Chart - 


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सरकार ने कार्यक्रम के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन HelpLine 18002676888 स्थापित की है। इस नंबर का उपयोग मानधन पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

Official Website - https://maandhan.in/






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Vaibhav Mendhe

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