Liquor License Maharashtra State

 Liquor License Maharashtra State

(Only For Consume Not for Sell Purpose)

Liquor License Maharashtra State
Liquor License Maharashtra State

         Liquor License Maharashtra State जी हा यही आज का हमारा विषय है | शराब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और हो भी क्यों ना किसी भी राज्य के REVENUE उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया यही तो है | आमदनी बढ़ेगी तभी तो राज्य चलेगा | 
    
        यही REVENUE जनरेशन का सारा काम करता है राज्य का महसूल विभाग और इसी विभाग के अंदर आता है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट और हां इसी एक्साइज डिपार्टमेंट के हमने मिलता है शराब का Liquor License Maharashtra State.
       
तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में,  कैसे बनेगा Liquor License Maharashtra State ?

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सबसे पहले जानते है Liquor License Maharashtra State होता क्या है ?

    आधिकारिक रूप से लिकर दारू या मद्यपान करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इसी कारण वश राज्य सरकार  Liquor License Maharashtra State की सुविधा को प्रदान करती है | 

 तो अब आप कहेंगे बिना लाइसेंस के मद्य पान नहीं किया जा सकता ?  

क्या हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी ? 

क्या हमारा चालान हो सकता है ?  

क्या हमें जेल में डाल दिया जा सकता है ? 

    वैसे देखा जाए तो हां !  पर घबराएं नहीं   इसीलिए तो राज्य सरकार ने अनधिकृत लोगों, व्यापारी एवं काले धंधों से बचने के लिए सीधे तौर से यह लाइसेंस देने का निर्णय राज्य ने सामने रखा हुआ है जिससे होगा क्या आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, पुलिस का भी कोई टेंशन नहीं और शहर, गांव, जिला एवं राज्यों में लॉ ऑर्डर भी बना रहेगा |

Liquor License Maharashtra State कितने प्रकार के होते है ? (Types of Liquor License Maharashtra State )

वैसे देखा जाए तो लिकर लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं लेकिन आज हम यहां केवल किसी अकेले  व्यक्ती को लगने वाले विदेशी या देसी शराब की खरीद, कब्जा, परिवहन, उपयोग और खपत याने  Purchase, Possession, Transport, Use and Consumption of Foreign and Country Liquor in the State of Maharashtra के बारे में बात करेंगे|

Types of Liquor License -

  1. Parmanant Liquor License 
  2. Liquor License for 1 Year
  3. Liquor License for 1 Day {alertSuccess}


Liquor License किस व्यक्ती का बनेगा ? (आयु - AGE)

    लिकर लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता कोई भी व्यक्ति जो अपनी उम्र 25 पूरी कर चुका हो वह यह लाइसेंस बना सकता है | इसे ऐसे  भी कहा जा सकता है शराब (बीयर, व्हिस्की, वोडका, रम और शराब के उच्च स्तर वाले किसी भी अन्य शराब) का सेवन करने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आप बिना परमिट के 21 साल की होने के बाद हल्की बीयर (5 प्रतिशत तक अल्कोहल प्रतिशत) पी सकते हैं।

एक व्यक्ति किसी भी समय कितनी शराब रख सकता है और ले जा सकता है? (Limit for Carry and Posses)

 परमिट के साथ, एक व्यक्ति एक बार में 12 बोतलें रख सकता है। आईये देखते है कैसे :

Type of Liquor 

Units Allowed (Bottles for a Person)

Single Unit (ml)

Country liquor

2

1000 ml

Spirits (IMFL, imported)

12

1000 ml

Toddy

12

1000 ml

Other liquids containing alcohol

12

1000 ml

Beer

12

2600 ml

Wine

12

2600 ml


स्थिती या नियम में बदलाव संभव है, कृपया अपने क्षेत्र के Excise Department से पूर्व सुनिश्चित करे{alertSuccess} 
  

क्या कोई उपभोक्ता दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में शराब ला सकता है? (Can anyone bring liquor outside from maharashtra ? )

     नहीं बिलकुल नही , ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों के अनुसार शराब पर कर अलग-अलग होते हैं। राज्य के बाहर शराब सस्ती हो सकती है और उस स्थिति में, महाराष्ट्र को REVENUE का नुकसान होता है। 

क्या घर में महंगी शराब का STOCK रखने वाले लोग कानून तोड़ रहे हैं ?

हाँ, यदि यह निर्धारित सीमा से अधिक है। आप तर्क दे सकते हैं कि यह उनकी निजी संपत्ति है लेकिन अगर विभाग को कोई शिकायत मिलती है, तो उन्हें जांच करनी होगी।

Liquor License कहा बनेगा ?  Where we can apply for Liquor License Maharashtra State?)

    इस विषय के शुरुआत में ही जैसे हमने आपको जानकारी दी कि यह लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र यह राज्य सरकार का एक विभाग है जो आपको यह लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के पश्चात जारी करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट लिंक {getButton} $text={Portal Link} $icon={link} $color={Hex Color}

Liquor License कैसे बनेगा ? How to apply Liquor License Maharashtra State?)

    Excise Department of Maharashtra के पास एक ऑनलाइन सेवा पोर्टल है {getButton} $text={Portal Link} $icon={link} $color={Hex Color}। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक (Applicant) ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज (Documents) जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) कर सकते हैं। परमिट दिये जाने के बाद आप आवेदन कि स्थिती चेक कर सकते है  {getButton} $text={Status Check} $icon={link} $color={Hex Color}

कितने दिने में मिलेगा लायसंस ? How much time it takes to generate the Liquor License?)

सामान्य रूप से देखा जाए तो लाइसेंस 1 दिन में बन जाता है परंतु डिपार्टमेंट में मौजूद आवेदनों की संख्या पर आपका लाइसेंस कितने दिन में अप्रूव किया जाएगा यह तय होता है | मौजूदा आवेदन ज्यादा होने की स्थिति में यह समय बढ कर 3 से 7 दिन (Government Working Days) का भी किया जा सकता है |

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 Liquor License के लिये किन दास्तेवाजो की जरुरत होती है ? What documents do we need to produce for the making of Liquor License Maharashtra State?


Liquor License Maharashtra State Documents

लिकर लाइसेंस के आवेदन के लिए आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो तथा आपके हस्ताक्षर (Signature) जोकि एक कोरे कागज पर नीले पेन से किये हुये हो| 
इसी के साथ नीचे दिए गए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ इन दो कॉलम में से आपने कोई भी  एक - एक   डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए चुनना है |


ID Proof (Any 1) -
  1. Updated Aadhar card with full Date of Birth
  2. Voter ID (Election card)
  3. Pan Card
  4. Passport
  5. Driving License {alertSuccess}

Address Proof (Any 1) -
  1. Updated Aadhar card with full Date of Birth
  2. Voter ID (Election card)
  3. Passport
  4. Driving License {alertSuccess}

 याद रखें -  हम यहां पर केवल और केवल देसी और विदेशी की खरीद, कब्जा, परिवहन, उपयोग और खपत जो महाराष्ट्र राज्य में किसी एकल व्यक्ती के लिये होती है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कमर्शियल तौर पर यानी दुकानों में बिकने वाली शराब का लाइसेंस अलग होता है कृपया पाठक इस बात के ऊपर विशेष तौर से गौर करें | 

This permit can use only for the purchase, possession, transport, use, and consumption of Foreign and country Liquor in the State of Maharashtra (Strictly not for commercial purposes) {alertWarning}


अगर यह लाइसेंस आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाक्यूमेंट्स भेजें , कृपया CALL ना करे , हर किसी से बात करना संभव नही -

Liquor_License_Maharashtra_State_8208776568


https://wa.me/918208776568




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Vaibhav Mendhe

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